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सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर फेस कवर लगाना अनिवार्य: उपायुक्त

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सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर फेस कवर लगाना अनिवार्य: उपायुक्त
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: रांची जिला में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय सार्वजनिक स्थानों पर मास्क, फेसकवर पहनना अनिवार्य है। इसका अनुपालन सभी के लिए आवश्यक है। मास्क या फेस कवर के उपयोग के संबंध में उपायुक्त राय महिमापत रे के द्वारा  दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है।
इस होम- मेड मास्क, फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर एवं पांच घंटे धूप में सुखा कर, पांच मिनट इस्त्री करने के बाद पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क, फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया गया से फेस कवर, मुंह- नाक ढंकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का प्रयोग साबुन से अच्छी तरह साफ किए बिना ना किया जाए।
इस आदेश की अवहेलना होने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं तथा आईपीसी,1860 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के लिए सम्बंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है।

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