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राज्य में गुटखा बैन करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए: हाईकोर्ट

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में शुक्रवार को राज्य में गुटखा बैन करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है । अदालत ने सरकार से पूछा है कि राज्य में गुटखा बैन करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पालन हो । इसके लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार को मामले में 4 सप्ताह के अंदर अदालत में जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने अदालत ने पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि वर्ष 2018 से झारखंड में गुटखा की बिक्री बंद है और हर वर्ष इसे विस्तार दिया जाता है ।इसके साथ ही 20 जुलाई को राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से अगले वर्ष तक के लिए झारखंड में गुटखा को बैन किया गया है। जिस पर अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि जो भी व्यक्ति गुटका को लेकर सरकार द्वारा बनाए हुए नियमों को तोड़ रहे हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है यह राज्य सरकार बताये। उल्लेखनीय है कि फरियाद फाउंडेशन की ओर से झारखंड में गुटका पूरी तरह से बैन करने के लिए अदालत से गुहार लगाई है।

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