सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मिली अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़ा कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने के आदेश का विस्तार दिया है।
अधिवक्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान एक बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मूंछ का बाल की संज्ञा दी थी और राहुल गांधी को पूछ की बाल की संज्ञा दी थी। उनके इस बयान से आहत होकर धनबाद के रहने वाले मोहम्मद कलाम आजाद ने धनबाद सिविल कोर्ट में एक कंप्लेंट केस दायर किया था। जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर की थी। उस क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए पूर्व में अदालत ने नरेंद्र सिंह तोमर को अंतरिम राहत दी थी।
Comments are closed.