31 दिसंबर तक बिना जुर्माने के बनेंगे ट्रेड लाइसेंस
सिटी पोस्ट लाइव, खूंटी: नगर पंचायत प्रशासन ने पंचायत के सभी उपभोक्ताओं से मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों का एसएएफ फाॅर्म जमा करने का आग्रह किया है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी महेंद्र राम व विभाग के पदाधिकारी तरूण कुमार कुमावत ने बताया कि उपभोक्ता इसका भुगतान अधिसूचित बैंकों, इलेक्ट्राॅनिक संग्रहण केंद्रों या संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के काउंटर पर करते हैं, तो करदाता को 2.5 प्रतिशत की रियायत दी जायेगी। उन्होंने कहा कि अपना कर का भुगतान समय पर करें। इसके लिए संबंधित वार्ड के टैक्स कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 1175 ट्रेड लाइसेंस निर्गत किये गये हैं। नगरपालिका के अंतर्गत सभी तरह के व्यावसायिक संस्थान का ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। 31 दिसंबर तक बिना किसी जुर्माने के ट्रेड लाइसेंस अवश्य बना लें। इसके बाद जुर्माने की राशि के साथ ट्रेड लाइसेंस बनवाना होगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए ट्रेड लाइसेंस फार्म, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राविंग लाइसेंस, वोटर आइ0डी0, होल्डिंग टैक्स रिसिप्ट, रेट, एग्रीमेंट के कागजात जरूरी हैं। शून्य से 100 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले प्रतिष्ठान का 300 रुपये प्रतिवर्ष, 101 से 500 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले प्रतिष्ठान का 500 रु,, 501 से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले प्रतिष्ठान का 1500 रु प्रतिवर्ष तक और 1001 से अधिक वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले प्रतिष्ठान को 2500 रुपये प्रति वर्ष देना होगा।
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