वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजनों के मतदान की विशेष व्यवस्था : डीसी
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सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: इसबार विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान किया है। उन्हें अनुपस्थित मतदाता मानते हुए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का अवसर भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है। इसके लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के पास फॉर्म 12- D में आवेदन देना होगा। वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा में स्पष्ट किया गया है कि मात्र 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग डाक मतपत्र के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी फार्म 12-D के आधार पर 80 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों का अलग-अलग सूची तैयार करेंगे। निर्वाची पदाधिकारी इस सूची को अंतिम रूप देने के पूर्व मतदाता सूची से सभी संबंधितों के विवरण से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त डाक मतपत्र बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा निर्वाचन कार्य में लगे कर्मियों के लिए डाक मतपत्र का होता है। 27 नवंबर के पूर्व सूची में उल्लिखित वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों से संपर्क कर उनसे डाक मतपत्र को भरवाएंगे एवं इसके पूर्व वे पूरी प्रक्रिया उनको समझाएंगे। संबंधित निर्वाची पदाधिकारी ऐसे डाक मतपत्रों के भंडारण हेतु किसी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी को इन डाक मतपत्रों के लिफाफे को प्राप्त करने एवं उचित सुरक्षा में रखे जाने हेतु जिम्मेवार होंगे। प्रत्येक दिन प्राप्त आवेदनों एवं प्राप्त डाक मतपत्रों की सूचना निर्वाची पदाधिकारी रखेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी एवं सारी प्रक्रियाओं से संबंधित मतदाताओं को अवगत कराया जायेगा।
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