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सोशल डिस्टेंसिंग व पब्लिक हाइजीन का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन

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सोशल डिस्टेंसिंग  पब्लिक हाइजीन का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन

सिटी पोस्ट लाइव, रामगढ़: जिले में लॉक डाउन का शिकंजा ढीला होता हुआ नजर आ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार की दोपहर कई दुकानों को लॉक डाउन से बाहर किया गया है। जिला प्रशासन के इस निर्णय के बाद पुलिस द्वारा जिला वासियों के लिए थोड़ी नरमी भी बढ़ती जाएगी। डीसी संदीप सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। लेकिन अब राशन और दूध की दुकानों के अलावा मांस की दुकानें भी खुलेंगी।

उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए कुछ शर्त पर लॉक डाउन को ढील दी गई है। दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार बिक्री के लिए खाद्य, किराने का सामान, फल सब्जियां, डेयरी दूध, दूध उत्पादों, मांस-मछली, पशु चारे जैसे उत्पादन बिक्री सहित लॉक डाउन से मुक्त किया गया है। बीज उर्वरक एवं कीटनाशक, कृषि उपज, दवाइयां, औषधीय, चिकित्सीय उपकरण उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती संस्थाएं भी लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे। किराना दुकान में हाथ धोने का साबुन, कीटनाशक, नहाने का साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, सतह सफाई, टिशू पेपर, डिटर्जेंट, सेनेटरी पैड, डायपर, चार्जर एवं बैटरी आदि आवश्यक वस्तु आराम से बेची जा सकती है।

किसानों को मिली राहतआराम से करेंगे खेती

डीसी संदीप सिंह ने बताया कि किसानों, खेतिहर मजदूरों द्वारा खेती संबंधी कार्य जुताई, बुवाई, फसल कटनी आदि लॉक डाउन से मुक्त है। बशर्ते एक साथ अधिकतम पांच व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर खेती का कार्य करेंगे।

मालवाहक गाड़ियों को भी मिली अनुमति

डीसी संदीप सिंह ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं के तहत उत्पादन, गोदाम, परिवहन भी लॉक डाउन से मुक्त की श्रेणी में है। आवश्यक वस्तु परिवहन के लिए अंतर राज्य एवं राज्य के अंदर ट्रक एवं अन्य मालवाहक वाहनों के लिए केवल एक संचालक एवं मालवाहक परिवहन के लिए एक अतिरिक्त व्यक्ति को वैद्य चालक लाइसेंस के साथ आने जाने की अनुमति होगी। यदि ट्रक या मालवाहक वाहन खाली चल रही है तो पिक अप और डिलीवरी चालान बिल आदि को साथ रखेंगें। इस हेतु स्थानीय अधिकारी द्वारा निर्गत पास अपने साथ रखेंगे।

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