शब-ए-बारात में कब्रिस्तानों, मस्जिदों आर मजारों में भीड़ जमा ना हो : एसडीएम
सिटी पोस्ट लाइव, खूंटी: शब-ए-बारात को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी प्रणब कुमार पाल ने जिले के सभी एसडीपीओ, बीडीओ और सीओे को आवश्यक दिशा.निर्देश दिये हैं। एसडीएम ने कहा कि नौ अप्रैल को शब-ए-बारात मनाया जायेगा। लाॅक डाउन को देखते हुए कब्रिस्तानों, मस्जिदों, मजारों और महफ़िल-ए-मिलाद के कार्यक्रम में एक जगह पर भीड़ एकत्रित न हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव के लिए पूरे देश में संपूर्ण तालाबंदी(लॉक डाउन) की गई है। साथ ही लॉक डाउन में स्वास्थ्य संबंधी मानकों के अनुपालन व इसी संदर्भ में सामाजिक दूरी को अपनाने कें लिए धारा 144 कें तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है।
इसके तहत पांच या पांच से अधिक अधिक व्यक्तियों का एक जगह एकत्रित होना वर्जित है। साथ ही लॉक डाउन की अवधि में किसी धार्मिकए राजनीतिकए सांस्कृतिक एवं भीड़भाड़ वाले अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी प्रतिबंधित है। सभी प्रकार के सामाजिक व राजनीतिक आयोजनए खेलकूदए मनोरंजनए शैक्षणिकए सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन, सम्मेलन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। एसडीओ ने कहा कि ऐसे में यदि शब-ए-बाराम के अवसर पर लोग मस्जिदों व मजारों में बहुतायात संख्या में नमाज अदा करने पहुंचते हैं या भीड़ वाली कोई गतिविधि करते हैं, तो यह तालाबंदी के प्रतिबंधों तथा स्वास्थ्य संबंधी मानकों के साथ-साथ धारा 144 का भी उल्लंघन होगा, जो कि इस समय घातक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारीए अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी कड़ी निगरानी रखते हुए लोगों से लाॅक डाउन और धारा 144 का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा विधि-व्यवस्था संधारण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
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