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गुटका खाकर थूकने पर 6 माह की सजा और 200 रुपये जुर्माना

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गुटका खाकर थूकने पर 6 माह की सजा अथवा 200 रुपये जुर्माना  

सिटी पोस्ट लाइव, चतरा: कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारी के रोक थाम के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गयी है। इस निमित प्रशासन ने सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों से लेकर आम जनता के लिए संदेश जारी किया है। इसके तहत गुटखा, खैनी, पान मसाला आदि खाकर जहां-तहां थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई कहीं भी व्यक्ति थूकते पाए गए तो उन्हें 6 माह के लिए जेल अथवा 200 रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया गया है।

एसबीआई मुख्य ब्रांच सहित अन्य बैंक ने इसकी सूचना बैंकों में चिपकाते हुए लोगों को आगाह किया है। इधर उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गुटखा, पान-मसाला इत्यादि खाकर जहां-तहां थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पकड़े जाने पर 6 माह की सजा व आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन कोरोना पीड़ित है और कौन नहीं । ऐसे में अगर कोई पीड़ित व्यक्ति हो और अगर थूकता है तो उससे संक्रमण बढ़ सकता है। इसी प्रकार के संक्रमण को रोकने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है।

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