सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाई कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। इसके साथ ही अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दे दिया है। जिससे राहुल गांधी को मिली राहत बरकरार है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।
राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट ने सम्मन जारी किया था। जिसके खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। राहुल की ओर से दाखिल याचिका में सम्मन को साथ ही मामले को खारिज करने की अपील की गई है।
जानकारी हो कि राहुल गांधी को सभी मोदी चोर वाले बयान पर निचली अदालत ने सम्मन जारी किया था। सम्मन में राहुल गांधी को 22 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का आदेश कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राहुल गांधी खुद हाजिर हों या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं।
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