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पेट्रोल पंप डकैती के आरोपी को हुई सातवर्ष की सजा व पांच हजार रुपए का अर्थदंड

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पेट्रोल पंप डकैती के आरोपी को हुई सातवर्ष की सजा व पांच हजार रुपए काअर्थदंड

सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने पोलपोल में पेट्रोल पंप के डकैती के छह आरोपी को सात वर्ष की सजा सुनाई है । साथ ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छः माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में सतबरवा ओ पी के भोगू निवासी सुनील पांडेय ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध सदर सतबरवा थाना कांड संख्या 132 वर्ष 2017 तिथि 23 सितम्बर 2017 को भा द वि की धारा 395, 412, 414, व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद उपरोक्त मुदालहम के विरोध के विरुद्ध विरोध चार्जशीट दाखिल किया । अभियुक्तों पर आरोप था कि सभी एक साथ मिलकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर तिथि 23 सितंबर 2017 को शाम 7:10 बजे सभी लोग सोनभद्रा किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पोलपोल पर पहुंचे और पिस्तौल का भय दिखाकर जबरजस्ती फुल टंकी तेल भरवाया एवं स्टाफ तथा अन्य लोगों से रुपए व मोबाइल लेकर फरार हो गये । 24 सितंबर 2017 को तड़के सुबह मुदालहम को घर के पास से लूटा गया सम्मान के साथ बरामद किया गया। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पाटन थाना के मेराल निवासी शैलेश कुमार सिंह ,सिक्की कला निवासी विकी कुमार चंद्रवंशी, सिक्का निवासी पूरन चन्द सिंह, सिक्का निवासी निरंतन सिंह, सिक्का कला निवासी गुलाब सिंह व सिक्का निवासी अजय कुमार सिंह को उपरोक्त मामले में दोषी पाते हुए सात बर्ष कारावास की सजा और पांच हजार रुपएअर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छःमाह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। विदित हो कि उपरोक्त मामले का ट्रायल स्पीडी ट्रायल के तहत चल रहा था।

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