प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का पंजीकरण शुरू, अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएंः डीसी
सिटी पोस्ट लाइव, धनबाद: डीसी ए. दोड्डे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ धनबाद जिले के अधिक से अधिक लोग उठाएं। योजना का पंजीकरण जिला मुख्यालय के प्रज्ञा केन्द्र, हर पंचायत तथा हर वार्ड के प्रज्ञा केंद्र में किया जा सकता है। इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिसकी मासिक आय 15 हजार रुपए से अधिक नहीं होगी। डीसी दोड्डे गुरूवार को धनबाद समाहरणालय में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने वालों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम। लाभुकों का बैंक में बचत खाता और आधार संख्या होना जरूरी है। पेंशन योजना का मासिक अंशदान 55 रुपए से 200 रुपए तक उम्र के अनुसार निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का शुभारंभ 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर सहायक श्रम आयुक्त प्रदीप रोबोट लकड़ा ने बताया कि इस योजना का लाभ कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, मध्यान भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, कुड़ा बीनने वाले, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले, मोची, धोबी, चमड़ा कर्मकार, रिक्शा चालक, घरेलू कामकाज करने वाले, संनिर्माण कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, ऑन अकाउंट कर्मकार, दृश्य श्रव्य कर्मकार, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि कर्मकार आदि उठा सकते हैं। योजना की प्रथम किस्त नगद ली जाएगी। इसके बाद दूसरे महीने से बैंक खाते से डायरेक्ट राशि जमा हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पेंशन योजना के अंतर्गत नियमित अंशदान करने एवं 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात प्रतिमाह 3000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। इस दौरान मृत्यु होने पर लाभुक की पत्नी या पति को पेंशन का 50% प्रतिमाह परिवार को मिलेगा। नियमित अंशदान करने और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व स्थायी रूप से निशक्त होने पर नियमित अंशदान कर स्कीम में बने रह सकते हैं। अथवा पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित राशि अथवा बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित जो भी अधिक हो उसे प्राप्त कर योजना को छोड़ने के हकदार होंगे। योजना में सम्मिलित होने के 10 वर्ष की अवधि के भीतर योजना छोड़ने पर कुल जमा अंशदान की राशि ब्याज सहित देय होगी। 10 वर्ष की अवधि से अधिक, लेकिन 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व योजना छोड़ने पर पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अर्जित राशि अथवा जमा राशि ब्याज समेत जो भी अधिक होगी, वह देय होगी। इस मौके पर श्रम अधीक्षक वॉल्टर कुजूर, श्रम अधीक्षक रवि शंकर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल थे।
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