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केन्दुआडीह कोलियरी में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश

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केन्दुआडीह कोलियरी में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश

सिटी पोस्ट लाइव, धनबाद: एसडीओ राज महेश्वरम ने केन्दुआडीह कोलियरी में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है। यह आदेश केंदुआडीह कोलियरी के माइनिंग एरिया के 100 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए प्रभावी रहेगा। एसडीओ ने बताया कि केन्दुआडीह कोलियरी के अंतर्गत खैरा सेक्शन में 7/15 पैच ओसीपी आउटसोर्सिंग कंपनी में मजदूर काम करते हैं। यहां ट्रांसपोर्टिंग को लेकर विवाद बना हुआ है। यहां से डीओ के आधार पर कोयले की ढुलाई करनी है। विभिन्न संगठन डिस्पैच एवं कांटा घर को लेकर वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जगह-जगह पर स्थानीय लोग काम के शुरू होते ही काफी संख्या में जमा हो जाते हैं और टकराव का माहौल बना हुआ है। इससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन रहा है।

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