केवल मतदाता पर्ची से नहीं डाली जाएगी वोट : डॉ शान्तनु
सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: लोकसभा चुनाव 2019 में सभी मतदाताओं के बीच मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा। लेकिन वे इसका उपयोग पहचान पत्र के रूप में नहीं कर सकते तथा फोटो मतदाता पर्ची के जरिए कोई भी मतदाता अपना वोट नहीं डाल सकेगा। यह बातें बुधवार को उपायुक्त सह ज़िला निर्वाचन अधिकारी डॉ शान्तनु कुमार अग्रहरि ने कही। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए वोटर को निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पहचान पत्र के लिए मान्य दस्तावेज की सूची में से वोटर आईडी के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों में से एक को साथ रखना होगा। यह अन्य दस्तावेज वोटर आईकार्ड न होने की दशा में पर्ची के साथ दिखाने होंगे। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी सर्विस आईकार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, आरजी द्वारा जारी एनपीआर, मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी पेंशन दस्तावेज, एमपी, एमएलए या एमएसली द्वारा जारी आईकार्ड, आधार कार्ड शामिल हैं। उन्होंने लोगों से अपील की की वह अपना वोट अवश्य डाले। इनका नाम वोटर लिस्ट में हैं उन्हें फोटो युक्त मतदान पर्ची मिलेगी। उसके साथ वोटर आईडी कार्ड के अलावा 11 दस्तवाजों में से एक साथ रखकर अपना वोट कर सकते हैं।
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