यौन शोषण मामले में विधायक प्रदीप यादव को हाई कोर्ट से मिली जमानत
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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: यौन शोषण मामले के आरोपित विधायक प्रदीप यादव को हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने विधायक को जमानत दी। झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) से पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव पर उनकी ही पार्टी की महिला नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। जमानत मिलने के बाद प्रदीप यादव जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे । झारखंड हाईकोर्ट ने बीते दिन प्रदीप यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रदीप यादव के अधिवक्ता ललित यादव ने अदालत को बताया कि इस मामले में उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। पीड़ित ने घटना के 13 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इससे प्रतीत होता है कि पीड़ित ने साजिश के तहत उन पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। उनके खिलाफ किसी प्रकार का साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला है। इस कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए जबकि सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट से प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रदीप ने निचली अदालत में सरेंडर किया था।
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