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रेलवे से अवैध पत्थर परिवहन मामले में छह को खनन विभाग की नोटिस

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सिटी पोस्ट लाइव, पाकुड़: खनन विभाग ने बगैर माइनिंग चालान के रेलवे के जरिए पत्थर परिवहन करने के आरोप में छह लोगों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई रेलवे द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के आधार पर की गई है। यह जानकारी जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार साह ने बुधवार को दी।उन्होंने बताया कि मालगाड़ी के जरिए बगैर चालान के तकरीबन 25 लाख सीएफटी पत्थर उत्पादों की ढुलाई की गई है।

उल्लेखनीय है कि मालपहाड़ी रेलवे साइडिंग से पत्थर कारोबारियों द्वारा विभागीय अधिकारियों और कर्मियों की मिलीभगत से करोड़ों के पत्थर उत्पाद बिहार भेजने की जानकारी मिली थी। इसके मद्देनजर खनन विभाग ने पाकुड़ रेलवे के मुख्य यार्ड मास्टर व मालगोदाम अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले की विस्तृत जानकारी मांगी थी।

जिला खनन पदाधिकारी की कार्रवाई से इस मामले में संलिप्त पट्टाधारियों, प्रेषणकर्ताओं तथा मालगोदाम के अधिकारियों व कर्मियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक गत अगस्त माह में में बगैर माइनिंग परिवहन चालान के रेलवे द्वारा आर आर ( रेलवे रिसीट) निर्गत किए जाने के चलते खनन विभाग को करोड़ों के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है।

जिला खनन पदाधिकारी ने इसके मद्देनजर मुख्य यार्ड मास्टर एवं मालगोदाम अधीक्षक से मेसर्स ओटन दास एंड कंपनी ( माइनिंग)प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एन एस एस एंड कंपनी तथा भकतराम मध्यान को बगैर परिवहन चालान के आर आर निर्गत किए जाने को लेकर पत्र लिखकर विस्तृत जानकारी मांगी थी। इसमें छह लोगों द्वारा बगैर परिवहन चालान के पत्थर ढुलाई करने की बात कही गई है।

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