City Post Live
NEWS 24x7

पटरी पर लौटने लगेगी जिन्दगी, सरकारी दफ्तरों में सावधानी से होगा काम

- Sponsored -

- Sponsored -

-sponsored-

पटरी पर लौटने लगेगी जिन्दगी, सरकारी दफ्तरों में सावधानी से होगा काम
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: विश्वव्यापी कोरोनो वायरस कोविड-19 संक्रमण पर अंकुश को लेकर पूरे देश में पूर्ण तालाबंदी जारी है। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य सरकार ने भी 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तरों को खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने और कुछ प्रतिबंधों के साथ इसका अनुपालन सुनिश्चित होगा। वहीं उद्योग ध्ांधे और खनन कार्य आरंभ होने से भी रोजगार सृजन के नये अवसर पैदा होने की संभावना है। इस संबंध मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राज्य के सभी सरकारी विभागों के प्रमुख, प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त को निर्देश दिया है कि नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के ऑटोनॉमस बॉडी एवं लोकल गवर्नमेंट के कार्यालयों को 20 अप्रैल के प्रभाव से कुछ प्रतिबंधों के साथ खोल दिया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्नी एवं आपातकालीन सेवा, आपदा प्रबंधन, कारा एवं मुंसिपल सर्विस इनकी सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के लॉक डाउन के पूर्व की तरह जारी रहेंगी। इनके अलावे राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के पदाधिकारी आवश्यकता अनुसार कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। ग्रुप बी और उनके नीचे के कर्मचारियों की कार्यालय में 33प्रतिशत तक उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाए।
इसके लिए सभी कार्यालय प्रधान को पदाधिकारी- कर्मचारी की ड्यूटी रोस्टर बनाते हुए 20 अप्रैल  से उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।  रोस्टर बनाते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उनके कार्यालय के प्रत्येक कमरे का साइज क्या है तथा सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करने के लिए उसमें अधिकतम कितने पदाधिकारी- कर्मचारी बैठ सकते हैं। उन्होंने चतुर्थवर्गीय कर्मियों का ड्यूटी रोस्टर बनाते समय यह ध्यान में रखने को कहा कि कार्यालय के कोरिडोर में सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी पदाधिकारी कर्मी फेस मास्क पहने, कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर तथा यथासंभव थर्मल गन की व्यवस्था रखी जाए। कार्यालय की ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करने के लिए पदाधिकारी- कर्मचारियों को प्रेरित किया जाए। कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश को रोका जाए।
इधर, लॉकडाउन के कारण झारखंड में बंद पड़ी औद्योगिक इकाईयां खुलेगी.  औद्योगिक परिसर में सरकार के दिशा-निर्देश का पालन करते हुए उत्पादन शुरू करने का आदेश दिया है। लॉकडाउन की दूसरी पारी में केंद्र सरकार ने कई उद्योगों को शर्तों के साथ खोलने अनुमति की दी है। उद्योग विभाग के उप निदेशक राजेन्द्र प्रसाद ने इकाईयों को लिखे पत्र में कहा है कि निर्देशानुसार कोविड-19 लॉकडाउन-2 के तहत राज्य के नगर निगम या नगर निकायों की सीमा के बाहर के उद्योग को खोलने की अनुमति दी गई है।  इसमें ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उद्योगों को खोलने के लिए मार्ग-दर्शिका,   निर्गत किया गया है. इसका अक्षरशः पालन करते हुए आवश्यक उद्योगों- सेवाओं को खोलने की अनुमति दी गयी है।  गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के मद्देनजर औद्योगिक परिसर में सामाजिक दूरी, कामगारों के लिए थैमल स्कैनर, मास्क, सेनिटाईजर की व्यवस्था तथा एसओपी का पालन करते हुए उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकता है।

 

- Sponsored -

-sponsored-

- Sponsored -

Comments are closed.