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यौन शोषण मामले में फरार चल रहे झाविमो विधायक का देवघर कोर्ट में सरेंडर

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यौन शोषण मामले में फरार चल रहे झाविमो विधायक का देवघर कोर्ट में सरेंडर

सिटी पोस्ट लाइव, देवघर: झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) विधायक प्रदीप यादव ने गुरुवार को देवघर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रदीप यादव अपनी ही पार्टी की महिला नेता द्वारा लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में फरार चल रहे थे। इससे पहले प्रदीप को हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा था। 16 जुलाई को हाइकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनके पास सरेंडर करने या गिरफ्तार होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। देवघर कोर्ट से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। विधायक की गिरफ्तारी के लिए देवघर पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। महिला नेत्री से यौन उत्पीड़न के मामले गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद प्रदीप यादव फरार चल रहे थे। देवघर पुलिस जेवीएम विधायक प्रदीप यादव की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही थी लेकिन विधायक प्रदीप यादव का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रांची और गोड्डा आवास सहित कई संभावित जगहों पर भी छापेमारी की थी लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी।

हाईकोर्ट में जमानत याचिका हुई थी खारिज

झारखंड हाइकोर्ट के जज अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 16 जुलाई को यौन उत्पीड़न के आरोपी झाविमो विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। विधायक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक जुलाई को झारखंड हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

पुलिस जांच में दोषी पाये गये थे विधायक

यौन उत्पीड़न के मामले में पौड़ेयाहाट विधायक प्रदीप यादव को पुलिस जांच में दोषी पाया गया है। केस की अनुसंधानकर्ता साइबर डीएसपी नेहा बाला की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में प्रदीप यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354बी, 354डी, 506 और 509 में मामला सत्य पाया गया है।

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