सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक आहूत किया जाएगा। बजट तीन मार्च को पेश किया जाएगा। इसमें कुल 16 कार्यदिवस होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली है। वहीं, जेपीएससी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को अगली जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में चार साल सात महीने तक की छूट का लाभ मिलेगा। वहीं, झारखंड के अस्वस्थ अथवा वृद्ध कलाकारों को अब पेंशन मिलेगी। सरकार ने इन्हें मासिक चार हजार रुपये पेंशन देने का फैसला किया है। अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित जिला के लिए नियोजन नीति के तहत जारी संकल्प को राज्य सरकार ने वापस लिया है। झारखंड के सौ कलाकारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
डीके तिवारी राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाये गये
झारखण्ड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर सेवानिवृत्त आईएएस देवेन्द्र कुमार तिवारी की नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। डीके तिवारी झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर इनाम देने की स्वास्थ्य विभाग की योजना को स्वीकृति मिली है।
इसी तरह सदर अस्पताल धनबाद में चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक और दंत चिकित्सक के 24 पदों का सृजन किया गया है। झारखंड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की नियमावली के गठन को मंजूरी दी गयी। इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। वहीं, कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष होंगे एवं 18 अन्य सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। इसमें 15 विधायक होंगे। सभी मनोनयन मुख्यमंत्री की अनुमति से होगी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
–कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों पर लॉकडाउन के दौरान की गयी प्राथमिकी को वापस लेने को मंजूरी। लॉकडाउन के दौरान 204 मजदूरों पर 30 मामले दर्ज किये गये थे।
–आदिम जनजाति के नन्दलाल बिरहोर की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता क्षान्त करने की स्वीकृति।
–झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत और यथा संशोधित के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के वित्तीय सलाहकार पारामर्शी के वेतनमान की स्वीकृति दी गई।
–झारखंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी 2020 की घटनोत्तर स्वीकृति ।
–सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित नीति में संशोधन की स्वीकृति ।
–पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 में निहित प्रावधान के आलोक में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्ग तीन के पदों की नियुक्ति नियमावली गठित करने की स्वीकृति।
–मुख्यमंत्री श्रमिक योजना 2020 में संशोधन की स्वीकृति।
–बोकारो के गोमिया प्रखंड के आठ गांवों को मिलाकर गठित गोमिया नगर परिषद् को विघटित किये जाने के प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति ।
–गर्मियों में जलापूर्ति की समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य के सभी 4374 ग्राम पंचायतों के कुल 21870 टोलों में (प्रति पंचायत 05) चापानल लगाने के लिए एक अरब चौरासी करोड़ इकतीस लाख की योजना को मंजूरी।
–मुुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत योग्य व्यक्तियों को शत प्रतिशत कवर किये जाने को मंजूरी।
–राज्य के आंगनबाड़ी तथा लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में ताजा गरम पोषाहार तैयार कर लाभुकों को उपलब्ध कराने के लिए गैस सिलिंडर तथा कुकिंग स्टोव की आपूर्ति की योजना में संशोधन को स्वीकृति।
–मुख्यमंत्री के नागर विमानन सलाहकार के वेतन भत्ता और अन्य सुविधाओं के निर्धारण को घटनोत्तर स्वीकृति। –खूंटी में तेरह एकड़ कैसरे हिन्द भूमि रांची विश्वविद्यालय को निशुल्क हस्तांतरित करने की अनुमति।
–राज्य के प्रत्येक जिले में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के 1-1 न्यायालय तथा जिला न्यायाधीश स्तर के 1-1 न्यायालय गठन करने और जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायालय को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोटि के वाणिज्यिक न्यायालय की ओर से पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई की स्वीकृति दी गई।
-गढ़वा के नगर उंटारी में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की स्वीकृति।
-सोन कनहर वृहद् सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 105779.39 लाख का लोन लेने और कुल स्वीकृत लोन का ऋण 20 फीसदी अर्थात 21155.878 लाख रुपये मोबलाइजेशन एडवांस के रूप ।
–झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशुतोष कुमार को बर्खास्त करने को मंजूरी।
–रामगढ़ के गोला में नवनिर्मित महिला अभियंत्रण महाविद्यालय का नाम गोला इंजीनियरिंग कॉलेज किये जाने को मंजूरी।
-तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड में मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन देने के लिए शैक्षणिक योग्यता (मैट्रिक) क्षांत करने की घट्नोत्तर स्वीकृति ।
–जीएसटी कर प्रणाली के अनुरूप वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर पुनर्गठन हेतु झारखंड वित्त सेवा के विभिन्न कोटि के 104 अतिरिक्त पदों के सृजन तथा राज्य कर पदाधिकारी एवं पदचर के क्रमश: 48 एवं 200 पद अर्थात कुल 248 पदों को प्रत्यर्पित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
–झारखंड लोकायुक्त कार्यालय अधीनस्थ कर्मी (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2021 के गठन की मंजूरी।
–झारखंड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व और नियंत्रण) संशोधित आदेश 2020 को मंजूरी।
–ग्रामीण विकास विभाग के तहत 26 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 13799.02 लाख रुपये का लोन लेने और स्वीकृत राशि का 20 फीसदी मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति ।
–बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के लिए झारखंड सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एमओयू तथा कुल 303.62 एकड़ भूमि हस्तांतरण को मंजूरी।
–मंत्रीपरिषद की ओर से वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने के लिए बजट में उपबंधित राशि 1000 करोड़ रुपए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति।
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