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प्रदूषण नियंत्रण का प्लांट में लगाए मशीन नहीं तो सील हो जाएगा प्रतिष्ठान : डीसी

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सिटी पोस्ट लाइव, रामगढ़: झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार औद्योगिक ईकाईयों के लिए डीसी ने आदेश जारी किया है। पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए निर्धारित सामान्य शर्तो के अनुरूप सीएएक्यूएमएस के तहत पीएम 10 की मात्रा की माप करने के लिए एनालाइजर लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान रोलिंग मिल, बड़े स्टोन क्रेसर एवं रेलवे साईडिंग के लिए भी किया गया है। सभी बिन्दुओं का ऑन – लाईन जेएसपीसीबी सर्वर से कनेक्टिविटी भी अनिवार्य है। डीसी संदीप सिंह ने बताया कि रामगढ़ जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स स्पष्ट हुआ है कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वातावरण खराब होने से लोगों को कठिनाई व उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कई उपक्रमों द्वारा सेफ्टी कैप, इमरजेंसी स्टेक ऑफ रोटरी किल टाइप प्लांट को अवैध तरीके से खोला जा रहा है।
सीटीओ के शर्तो के अनुसार स्पंज आयरन , फेरो एलॉय , हार्ड कोक , साफ्ट कोक के उपक्रमों द्वारा नियमों का अनुपालन किया जाना है। जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सभी स्टोन क्रेसर, जिनकी क्षमता 500 टीपीडी से ज्यादा है , उनको भी ऑनलाइन पीएम 10 एनालाइजर डिस्प्ले सहित लगाना है। खनन संस्थान , सीसीएल , टिस्को , सभी रेलवे साईडिंग को भी अनिवार्य रूप से इस मशीन को लगाना है । वे इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगें। 10 दिन के अन्दर अनुपालन नहीं होने पर नियमानुसार प्लांट सील कर दिया जाएगा।

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