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पलामू में अब घर से बाहर निकलते समय मास्क व फेस कवर पहनना हुआ अनिवार्य

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पलामू में अब घर से बाहर निकलते समय मास्क व फेस कवर पहनना हुआ अनिवार्य

सिटी पोस्ट लाइव,  मेदिनीनगर: लामू जिले के प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क व फेस कवर को अनिवार्य किया गया है। उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने शुक्रवार को आदेश जारी कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क व फेस कवर अति आवश्यक है। बिना मास्क व फेस कवर के कोई भी व्यक्ति घरों से नहीं निकलें। बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतो वाला फेस कवर बनाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस होम मेड मास्क व फेस कवर को साबुन से सफाईसे धोकर एवं 5 घंटे धूप में सूखाकर व 5 मिनट इस्त्री (आयरण) करने के बाद पुन : प्रयोग में लाया जा सकता है। 

मास्क व फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर, मुंह-नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह साफ किये बिना न करें। उन्होंने कहा कि आदेशकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं धाराओं यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 के धारा-51 से 60 एवं आईपीसी-1860 की धारा-188 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जायेगी। उपायुक्त डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने कहा है कि पलामू जिले कोयल आजीविका एपरोल पार्क में सखी मंडल की दीदियों द्वारा मास्क निर्माण कराया जा रहा है। यह मास्क उचित दर पर उपलब्ध है। पलामू में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी मास्क का वितरण किया जा रहा है, जिसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ट्रिपल लेयर मास्क का ही प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंनं पूरे पलामू वासियों से मास्क व फेस कवर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके।

 

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