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हाईकोर्ट ने जल स्त्रोतों को नहीं बचा पाने पर निगम और जिला प्रशासन को फटकार लगायी

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के बड़ा तालाब समेत अन्य जलाशयों के आसपास के क्षेत्रों में हो रहे अतिक्रमण मामले सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम और जिला प्रशासन के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी फटकार लगायी है। अदालत ने कहा कि अब बहुत हुआ, हिनू नदी के आसपास अतिक्रमण करने वालों को रोक नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं। बड़ी बिल्डिंग हटाने में कितना वक्त लगता है।

 

सुनवाई के दौरान रांची के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक और रांची नगर निगम के नगर आयुक्त अदालत के समक्ष उपस्थित रहे। अदालत ने उनसे अतिक्रमण हटाने के लिए अब तक उठाये गये कदम की जानकारी ली। अदालत को नगर आयुक्त ने बताया कि स्टॉफ की कमी और फोर्स की कमी के कारण अतिक्रमण हटाने का कार्य नहीं हो पाया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत के आदेश का पालन नहीं कर सकते, तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए? कोरोना की आड़ में आपलोक बच रहे हैं।

 

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हैं, उन्हें नोटिस भेजा गया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को हर दो सप्ताह में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की गयी कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई के लिए तीन सप्ताह के बाद की तारीख कोर्ट ने तय की है। साथ ही अगली सुनवाई पर नगर विकास सचिव और पेयजल विभाग के सचिव को भी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

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