पूर्व सांसद सहित छह भाजपा नेताओं को हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत
सिटी पोस्ट लाइव, पाकुड़: राजमहल के पूर्व भाजपा सांसद सोम मरांडी समेत छह नेताओं को झारखंड हाईकोर्ट ने आरोग्य सेतु ऐप डाउन लोड करने के साथ ही प्रत्येक को पीएम केयर फंड में 35-35 हजार रूपए जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। साथ ही सभी को अपने आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति व मोबाइल नंबर भी देने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि कोई आठ साल पहले पूर्व सांसद सोम मरांडी के नेतृत्व में भाजपा ने अपनी मांगों को लेकर पाकुड़ में रेल चक्का जाम किया था। तत्कालीन पाकुड़ रेलवे स्टेशन प्रशासन द्वारा पूर्व सांसद समेत पाकुड़ के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद तिवारी, अनुग्रहित प्रसाद साह, हिसाबी राय,संचय कुमार बर्धन तथा अमित कुमार अग्रवाल के खिलाफ रेलवे की विभिन्न धाराओं के तहत नामजद मामला दर्ज कराया गया था। गत 24 फरवरी को सभी आरोपियों ने रेलवे कोर्ट साहिबगंज में सरेंडर किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए सबों को मंडल कारा भेज दिया था।उसके बाद इन लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अपील की।हाईकोर्ट में जस्टिस अनुभा रावत की कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें सशर्त जमानत दी है । सोमवार को उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है।
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