City Post Live
NEWS 24x7

जेपीएससी परीक्षा लेने की हाईकोर्ट ने दी इजाजत, अगली सुनवाई 25 फरवरी को

- Sponsored -

- Sponsored -

-sponsored-

जेपीएससी परीक्षा लेने की हाईकोर्ट ने दी इजाजत, अगली सुनवाई 25 फरवरी को

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने छठी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (जेपीएससी) की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि परीक्षा जारी रखा जाये लेकिन कोर्ट के आदेश के बिना रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाये। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 25 फरवरी निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा कि दो अखबारों में इस बारे में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाये, ताकि परीक्षा दे रहे छात्र भी अपना पक्ष रख सकें। वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने बताया कि कोर्ट ने परीक्षा शुरू होने की स्थिति में इस पर किसी तरह का फैसला देने से बचते हुए कहा कि यह गंभीर विषय है। इस पर लंबी बहस की जरूरत है। ऐसे में परीक्षा को जारी रखा जाना चाहिए। लेकिन जेपीएससी को रिजल्ट प्रकाशित करने से रोकते हुए अदालत ने कहा कि रिजल्ट के पहले कोर्ट को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। इधर, विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों तथा छात्रों के लगातार विरोध के बीच छठी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सोमवार को सुबह दस बजे रांची के 57 परीक्षा केंद्रों पर जारी है।

-sponsored-

- Sponsored -

-sponsored-

Comments are closed.