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हाईकोर्ट में पंचायत सचिव और शिक्षक नियुक्ति मामले में आठ अक्टूबर को होगी सुनवाई

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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाईकोर्ट में 11 गैर अनुसूचित जिलों में सभी शिक्षक और पंचायत सचिव की नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक की कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद कि तिथि निर्धारित की है। अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट को बताया कि 10 दिनों के भीतर सरकार इस पर नीतिगत निर्णय करेगी। यह नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। अगली सुनवाई की तिथि से पूर्व सरकार अपने निर्णय से कोर्ट को अवगत करायेगी।

उल्लेखनीय है कि नियोजन नीति के असंवैधानिक घोषित होने के बाद अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली नियुक्तियों पर रोक लग चुकी थी लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करने का असर 13 अनुसूचित जिलों की नियुक्ति पर ही होगा। साथ ही 11 गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्तियां प्रभावित नहीं होंगी।

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