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मान्या पैलेस सहित पांच बैंक्वेट हॉल चार अगस्त तक नहीं होंगे सील : हाईकोर्ट

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रांची: रांची के मोरहाबादी में संचालित मान्या पैलेस सहित शहर में चल रहे पांच बैंक्वेट हॉल को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उक्त बैंक्वेट हॉल के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी है।

हाई कोर्ट में रांची नगर निगम द्वारा इन बैंक्वेट हॉल को सील करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम का जवाब रिकॉर्ड पर नहीं होने के कारण अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए चार अगस्त की तिथि निर्धारित की है। वादियों की ओर से बैंक्वेट हॉल में किसी भी तरह का व्यावसायिक कार्य नहीं करने की जानकारी अदालत को दिए जाने पर कोर्ट ने रांची नगर निगम की कार्रवाई स्थगित रखने के आदेश की अवधि बढ़ा कर विस्तार दे दिया। इस संबंध में मान्य पैलेस सहित अन्य बैंक्वेट हॉल के संचालकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

प्रार्थियों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि रांची नगर निगम ने 22 जून को एक नोटिस जारी कर मान्या पैलेस सहित अन्य पांच बैंक्वेट हॉल को सील करने का आदेश दिया है, लेकिन उन्हें वह नोटिस नहीं मिला है। इसके अलावा नगर निगम ने नोटिस जारी करने में बैंक्वेट हॉल रूल-2013 की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया था कि निगम का नोटिस अखबार में प्रकाशित हुआ था और प्रार्थियों को बैंक्वेट हॉल के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन में सुधार का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसमें सुधार नहीं किया।

 

इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले भी एक आदेश परित किया है, जिसके मुताबिक लाइसेंस लेने के लिए नक्शा पास होना अनिवार्य है, लेकिन प्रार्थियों की ओर से आवेदन के साथ नक्शा नहीं दिया गया। इसलिए निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने नगर निगम के आदेश को इस आधार पर स्थगित करने का आदेश दिया था कि प्रार्थियों ने वहां पर किसी प्रकार की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं करने की अंडर टेकिंग दी थी।

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