दीपावली में रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़े जायेंगे पटाखे, नहीं तो होगी अवमानना
सिटी पोस्ट लाइव, रांची : झारखंड सरकार ने लोगों से दिन रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे छोड़ने की अपील की है। राज्य के गृह विभाग के अवर सचिव अविनाश ठाकुर, पुलिस प्रवक्ता आरके मल्लिक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एके रस्तोगी ने मंगलवार को संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिवाली को लेकर जारी किए गए निर्देश का अनुपालन कराना पुलिस का कर्तव्य है। इसे लेकर गृह विभाग की ओर से सभी डीसी और एसपी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने का सख्त निदेश दिया जा चुका है। साथ ही थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों में इसका सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। एडीजी आरके मल्लिक ने बताया कि जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे उनपर न्यायालय का अवमानना का मामला बनेगा। उन्होंने बताया कि लड़ी वाले पटाखे पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है। 125 -145 डेसिबल तक के पटाखे ही फोड़े जायेंगे। साथ ही साइलेंस जोन भी घोषित किया गया है। इसके तहत अस्पताल, न्यायालय, धार्मिक स्थल के 100 मीटर के अंदर पटाखे नहीं फोड़ने का आदेश भी दिया गया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार दीपावली के दिन 8 से 10 बजे रात, गुरुपर्व में 4 से 5 बजे सुबह, न्यू ईयर और क्रिसमस में 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने का आदेश दिया गया है। विधि व्यवस्था को लेकर कई दिशा-निर्देश भी दिये गये है। एंबुलेंस और अस्पतालों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है।
तय मानक से रांची का प्रदूषण का अनुपात कम:एके रस्तोगी
मौके पर एके रस्तोगी ने कहा कि दिल्ली की तरह झारखंड का पर्यावरण प्रदूषित ना हो इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से झारखंड में चार स्थानों रांची, दुमका, धनबाद और हजारीबाग में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मानिटरिंग की जा रही है। रांची में वन भवन, कचहरी मोड़, अलबर्ट एक्का चौक, कांके रोड और बिरसा चौक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानिटरिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि 102 साइड पूरे राज्य में मानिटरिंग करने के लिए चिन्हित किये गये हैं । सेंट्रल बोर्ड को भेज दिया गया है। अगली दीपावली में यह शुरु हो जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का जो मानक है, उस लिहाज से रांची का अनुपात कम है। मौके पर राजीव लोचन बक्सी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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