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हजारीबाग जिला के 935 लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी : डीसी

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हजारीबाग जिला के 935 लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी : डीसी

सिटी पोस्ट लाइव, हजारीबाग : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारीबाग जिला में एक वर्ष से अधिक समय से प्रथम किस्त की राशि लेने के बाद भी निर्माण कार्य लंबित रहने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला के निर्देश के आलोक में उपविकास आयुक्त श्रीमती विजया जाधव ने बीडीओ के साथ मिलकर मामले की जांच करवाया। मामले में अनियमितता पाते हुए उन्होंने प्रथम किस्त लेने के बावजूद एक साल से अधिक समय से कार्य प्रारंभ नहीं करने, आवास निर्माण बंद रहने की शिकायत पर सभी तरह के उपाय किए जाने के बाद भी कार्य में गतिशील का नहीं आने की स्थिति में लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया है। जिला के 935 ऐसे लाभुकों के खिलाफ संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। डीडीसी श्रीमती जाधव ने बताया कि अनियमितता का सबसे अधिक मामला बरकट्ठा प्रखंड में है। यहां 120 लाभुक ऐसे हैं, जिन्होंने आवास निर्माण की पहली किस्त प्राप्त किया, लेकिन एक वर्ष से काम अधूरा पड़ा है। इसी तरह चैपारण में 94 ऐसे मामले हैं। बरही में 46, बड़कागांव-80, विष्णुगढ़-45, चलकुशा-26, चुरचू-44, डाडी-8, दारू-13, ईचाक-89, कटकमदाग-31, कटकमसांडी-99, केरेडारी-77, पदमा-81, सदर-47 तथी टाटीझरिया प्रखण्ड में 35 मामले चिन्हित किए गए हैं। इन सभी मामलों में प्राथमिकी के निर्देश दिए गए हैं। डीडीसी ने यह भी बताया कि पीएम आवास योजना के 1500 ऐसे लाभुक हैं, जिन्होंने 9 माह पूर्व प्रथम किस्त की राशि 40 हजार रुपये प्राप्त किया, लेकिन आवास निर्माण कार्य लंबित है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इन मामलों में निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर इनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ज्ञात हो कि एक लाख 30 हजार रुपये में आवास बनना है। साथ ही इन लाभुकों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन, स्वजल योजना के तहत पानी कनेक्शन, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय एवं मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी मिलनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का जियो टैग नहीं करने वाले, आवास पूर्ण होने के बाद भी किस्त का भुगतान नहीं करने के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इन मामलों में पंचायत सेवक, कर्मी, रोजगार सेवक या बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उनकी सेवा पुस्तिका में भी इसे दर्ज करने की बात कही गई है।

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