सिटी पोस्ट लाइव, प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान की रासुका में निरुद्धि के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख लगाई है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता से राज्य सरकार को याचिका की संशोधित कॉपी मुहैया कराने को कहा है। याचिका की संशोधित कापी सरकारी अधिवक्ता को न देने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की खंडपीठ ने डॉ. कफील खान की मां नुजहत परवीन की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र ने पक्ष रखा।
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सीएए को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को डॉ. कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया है। याचिका में निरूद्धि की वैधता को चुनौती दी गयी है। कहा गया है कि रासुका आदेश तामील करने से पूर्व तमाम कानूनी प्रावधानों का पालन करना होता है। कहा गया है कि याची के मामले में कानूनी उपबन्धों का रासुका लगाने से पूर्व पालन नहीं किया गया। हालांकि डॉ. कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। रासुका जेल में रहते हुए तामील कराया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।
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