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जिला परिवहन अधिकारी रविन्द्र चौधरी ने पत्रकार सम्मलेन सभागार में नए नियमों को किया साझा

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जिला परिवहन अधिकारी रविन्द्र चौधरी ने पत्रकार सम्मलेन सभागार में नए नियमों को किया साझा

सिटी पोस्ट लाइव : डीटीओ चौधरी ने 2019 के नियमो का जिक्र करते हुए बताया कि अनुत्तीर्ण व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर 10000 जुर्माना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना 10000 जुर्माना, काला शीशा वाला वाहन चलाना 10000 जुर्माना, कंडीशन के बिना वाहन चलाना, बिना हेलमेट के वाहन चलाना/तीन माह लाइसेंस सस्पेंड 1000 जुर्माना, बिना इंसोरेंस के वाहन चलाने पर 4000 रुपए का जुर्माना देना होगा.

जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि जो  इन नियमों को ताक पर रखते हुए, कानून तोड़ेगा उसपर कार्रवाही होगी या फिर सरकारी विभागों पर भी कार्रवाई का डंडा चल सकता है. जाहिर है कि अब देखना यह है कि इन नियमो पर प्रशाशन की क्या नीति रहेगी. आपको बता दे कि आम जनता में नियमो का उलंघन करने पर कार्रवाई होती है लेकिन अक्सर सरकारी वाहनों को जाँचा जाए तो बहुत ऐसे वाहन है जिसका कंडीशन न ही सही है बल्कि दस्तावेज भी फेल पाया जा सकता है.

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से परिवहन नियमों में बदलाव के बाद लोगों में भय का   माहौल व्याप्त है. प्रशासन लगातार चेकिंग  अभियान के   तहत लोगों का चालान काट रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में जिले से  ही सिर्फ लाखों का चालान कटा है. जिसके  बाद लोग गली में भी निकलने के पहले हेलमेट और गाडी के कागजात चेक कर के निकलते हैं. हालांकि प्रशासन द्वारा ये सख्ती आम  नागरिकों के हित में है, लेकिन इससे लोगों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड रहा है.

पाकुड़ से नन्द किशोर मंडल की रिपोर्ट

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