सिटी पोस्ट लाइव, रांची: रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने शुक्रवार का कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए किये जा रहे कार्यों को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की समीक्षात्मक बैठक की। बैठक श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सभागार में हुई। बैठक में कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के रोकथाम और इसके मद्देनजर की जानेवाली तैयारियों और सावधानियों को लेकर चर्चा की गई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष सह उपायुक्त छवि रंजन ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए रांची जिला में अब तक किये गये कार्यों के बारे में संबंधित पदाधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली एवं उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
कोविड-19 जांच के लिए बनाया गया अलग टेस्टिंग सेल
कोरोना की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे विभिन्न कोषांगों के अलावा अलग टेस्टिंग सेल का गठन किया गया है। इस सेल के गठन होने के बाद कोविड-19 जांच में और तेजी आयेगी। बैठक में छवि रंजन ने काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग , सैंपल कलेक्शन, एम्बुलेंस के ससमय पहुंचने के बारे में संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना से सम्बंधित सभी कार्य इंसीडेंट कमांडर करेंगे। प्रत्येक 3 घण्टे में उन्हें रिपोर्टिंग करनी है। जितने भी कोविड केस है। उनकी कम्पलीट रिपोर्ट भेजनी है। प्रत्येक पॉजिटिव मरीज को एडमिट करने के 24, 36 और 72 घण्टे में रिपोर्ट ली जाएगी। बैठक में उपायुक्त ने टोटल नंबर ऑफ कांन्टैक्ट ट्रेसिंग और उनमें कितने टेस्ट किए गए इसकी रिपोर्ट हर दिन देने का निर्देश दिया।
कंटेन्मेंट जोन को डीनोटिफाई करने के लिए दिशा निर्देशों का करें पालन’
उपायुक्त छवि रंजन ने सभी इंसिडेंट कमांडर से कहा कि कंटेन्मेंट जोन को डीनोटिफाई करने का प्रस्ताव भेजने से पहले सभी दिशा निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करें। जो संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं ।उनके घर में उपलब्ध सुविधाओं को अच्छी तरह से जांच लें एवं इससे संबंधित सहमति मरीज से आवश्यक रुप से लें। रंजन ने कहा कि मरीज की पुष्टि होने के बाद घर से बाहर पोस्टर चिपकाएं ताकि दूसरे लोगों को संक्रमण के खतरे के बारे में पता चल सके। उन्होंने सभी इंसिडेंट कमांडर को निदेश दिया कि अगर किसी संदिग्ध मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो 2 घंटे के अंदर सारे प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए मरीज के इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें। होम आइसोलेशन के इंस्पेक्शन के लिए भी उपायुक्त ने इंसिडेंट कमांडर को निदेश दिये। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सिविल सर्जन मेडिकल टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें और वर्क फोर्स की कमी हो रही है तो इसकी जानकारी दें, वर्क फोर्स तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में सीवियर, माइल्ड और ए सिम्प्टोमैटिक कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जिला प्रशासन द्वारा की जाने व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गयी। निजी होटल संचालकों से समन्वय स्थापित कर ए सिम्प्टोमैटिक मरीजों के रखे जाने की व्यवस्था को लेकर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निदेश दिये। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण के काल में प्राइवेट अस्पताल भी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभायें।
काम को कल पर ना छोड़ें: डीसी
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कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए रांची जिला में अबतक किये गये कार्यों की प्रशंसा करते हुए उपायुक्त छवि रंजन ने पदाधिकारियों से कहा कि आज के काम को कल पर न छोड़ें, इससे अगले दिन और दबाव बढे़गा। आज का काम आज ही निपटायें, हमें अपना सर्वोत्तम देना है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है आनेवाले दिनों में सभी के सहयोग से हम कोरोना से और तत्परता से लडेंगे और जीतेंगे।
आपसी समन्वय बनाकर करें कार्य
कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कार्य कर रहे विभिन्न कोषांगों के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने का निदेश उपायुक्त ने दिया। उन्होंने कहा कि सभी नोडल और प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन अद्यतन रिपोर्ट तैयार कर आपस में साझा करें।
घर पर रहें सुरक्षित रहें, दिशा निर्देर्शों का पालन करें: डीसी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष सह उपायुक्त छवि रंजन ने लोगों से अपील कि है कि वो घर पर रहें सुरिक्षत रहें। बहुत जरुरी होने पर ही घर से निकलें ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। साफ सफाई का ख्याल रखें, सावधानी और सतर्कता के साथ-साथ मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी का अनुपालन आवश्यक रूप से करें ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके।
पूरे राज्य में जाता है संदेश: एसएसपी
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र झा ने कहा कि रांची में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए किस तरह से प्रयास किये जा रहे हैं। इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाता है, इसलिए पूरी गंभीरता के साथ काम करें, जैसा अब तक किया गया है। इसके अलावा बैठक में जिले में जितने भी मॉल,प्रतिष्ठान,संस्थान,इंडस्ट्रीज,होटल,दुकान आदि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करें।
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