सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र के कट ऑफ डेट को घटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है। इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसको लेकर प्रार्थी प्रणय कुमार राय और प्रवीन कुजूर ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विकास कुमार व सुगंधा ने अदालत को बताया था कि वर्ष 2020 में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए निकले गए विज्ञापन में उम्र का कट ऑफ डेट 2011 रखा गया था। लेकिन एक साल बाद जेपीएससी की ओर से दोबारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया है। जिसमें उम्र की कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 रखा गया है।
कहा गया कि इस विज्ञापन में उम्र के कट ऑफ डेट को एक अगस्त 2016 की जगह एक अगस्त 2011 की जाए। क्योंकि नियमानुसार हर साल सिविल सेवा की परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया है। इस मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखा। उनका कहना था कि उम्र में छूट नीतिगत मामला है और यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है
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