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रिम्स में 79 सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पद सृजन पर कैबिनेट की मंजूरी

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रिम्स में 79 सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पद सृजन पर कैबिनेट की मंजूरी

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के विभिन्न विभागों में 79 सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड कैबिनेट ने इन पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य योजना के तहत लाभुक जनित योजनाएं (अंब्रेला स्कीम) के संचालन के लिए कुल 52 करोड़ 22 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण के लिए ओडीएमपी के तहत कार्यरत मानव संसाधन की सेवा अवधि के विस्तार के निमित्त योजना का विस्तार करने की स्वीकृति दी गई। अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) विस्तारित एवं अंगीकृत करने की मंजूरी दी गई। एनसीसी निदेशालय, बिहार एवं झारखंड के अंतर्गत झारखंड प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी गई। खूंटी न्याय मंडल में 02 (दो) आशुलिपिक के स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 में  एनआरडीडब्लूपी के तहत मेदनीनगर जिला के पूर्वडीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन 251.188000 लाख रुपये पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षण के फलस्वरुप वर्धित राशि 64.25113 लाख में से केंद्रांश से 32.12556 लाख और राज्यांश से 32.12557 लाख रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई। स्टेट कोर्ट मेनेजमेंट सिस्टम कमिटि के स्थाई सचिवालय की स्थापना के लिए सहायक के एक  अराजपत्रित पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।राज्य योजना अंतर्गत त्रिवर्षीय जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कुल राशि सौ करोड़ की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि 35 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक के तहत भागीदारी में किफायती आवास निर्माण के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए विभागीय संकल्प संख्या- 5382 में संशोधन की स्वीकृति दी। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण दिउरी (पुजारी) को मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, परगनैत, पराणिक आदि  तरह सम्मान राशि देने की स्वीकृति दी गई। झारखंड भूमिगत जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 2018 एवं भूमि के उपयोग के अधिकार के अन्य अधिनियमों-नियमावलियों के तहत सरकारी भूमि के उपयोग के लिए दर का निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। लघु सिंचाई प्रमंडल हुसैनाबाद के सहायक अभियंता अशोक कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गयी। कोलेबिरा समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रोशन प्रवीण खलखो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

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