City Post Live
NEWS 24x7

राशन बांटने में कोताही करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी: उपायुक्त

- Sponsored -

-sponsored-

- Sponsored -

सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने जिले में प्रवासियों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित सुपात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को मई एवं जून माह के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह की दर से एक मुस्त 10 किलोग्राम खाद्यान्न  देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आवंटित खाद्यान्न से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से  जरूरतमंद को कोरोना संक्रमण काल के दौरान खाद्यान वितरण किया गया है।  उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल के पश्चात प्राप्त नए आवेदन में से सुपात्र व जरूरतमंद परिवार के सभी सदस्यों एवं जून माह में प्रतिमाह 5 किलोग्राम की दर से एकमुश्त 10 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा। उपयुक्त शुक्रवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा  बैठक कर रहे थे।

बैठक में उपायुक्त ने सभी पीडीएस दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वास्तविक परिवार के सभी सदस्यों को इस योजना का लाभ पहुंचाएं। राशन बांटने में कोताही करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बैठक में मौजूद एमओ को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से भलीभांति जांच कर लोगों तक राशन पहुंचाएं। बरसात के मौसम को देखते हुए उपायुक्त ने उक्त खाद्यान्न का वितरण 15 जुलाई तक निर्धारित मात्रा में करने का निर्देश दिया है।

- Sponsored -

-sponsored-

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

- Sponsored -

Comments are closed.