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52618 किसानों को मिलेगा कृषि आर्शीवाद योजना का लाभ : डीसी

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52618 किसानों को मिलेगा कृषि आर्शीवाद योजना का लाभ : डीसी

सिटी पोस्ट लाइव, पाकुड़: पाकुंड़ जिले के 52618 किसानों को कृषि आर्शीवाद योजना का लाभ मिलेगा । इसके तहत खरीफ मौसम के लिए प्रतिवर्ष प्रति एकड़ कृषि निवेश के लिए 5000 रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। यह जानकारी डीसी कुलदीप चौधरी ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में दी । उन्होंने बताया कि जिले के सभी राजस्व ग्रामों में ग्राम सभा के माध्यम से संपूर्ण जिले में रैयत समन्वय समिति का गठन 21 जनवरी को एक साथ किया जायेगा। ग्राम स्तरीय रैयत समन्वय समिति में पांच सदस्य होंगे। इसके लिए अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पर्यवेक्षक के द्वारा ग्राम सभा का गठन किया जायेगा। ग्राम सभा का आयोजन पंचायत अधिनियम 2014 के अनुरूप होगा। उपायुक्त ने बताया कि रैयत समन्वय समिति का दायित्व उपायुक्त के अधीन जिला प्रशासन के अन्य कर्मियों के साथ ग्राम सभा का आयोजन का तामिला, दावों तथा आपत्ति प्राप्त करना तथा विवाद को अनौपचारिक परस्पर संबंध से निपटारा के क्रम में सहयोग करना तथा भविष्य में राशि भुगतान के लिए कैंप आयोजित करने में सहयोग करना होगा। उपायुक्त ने बताया कि ग्राम सभा के आयोजन एवं रैयत समन्वय समिति के सहयोग के लिए प्रत्येक गांव के लिए सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं तथा हल्का स्तर पर पर्यवेक्षक तथा अंचल स्तर पर अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के नोडल ऑफिसर होंगे। साथ ही इस कार्य के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का भी गठन किया गया है। अपर समाहर्ता को नोडल ऑफिसर नामित किया गया है। साथ ही जिला स्तर पर आठ वरीय पदाधिकारियों को योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के प्रथम चरण में कृषकों से संबंधित आंकड़ों को शुद्धिकरण करने के लिए प्रिंटेड नोटिस (प्रपत्र ए), हस्ताक्षरित वंशावलि (प्रपत्र बी) तथा सहमति पत्र (प्रपत्र सी) का प्रारूप तैयार कर सभी लाभुकों एवं कृषकों को 22 जनवरी तक तामिल करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कृषि गणना में दर्ज किसान या खाताधारक की मृत्यु हो गई है तो उस स्थिति में स्व-हस्ताक्षरित वंश वाली (प्रपत्र बी) में उत्तराधिकारी द्वारा भरकर जमा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दावा एवं आपत्ति निराकरण हेतु अंचल अधिकारी जांच करते हुए उन्हें विवाद या अविवादित की श्रेणी में करेंगे। बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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