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बिहार चुनाव की बजने वाली है डुगडुगी, थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन करेगा एलान

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सिटी पोस्ट लाइव : आज बिहार चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। चुनाव आयोग अब से थोड़ी ही देर में बिहार विधानसभा चुनावों का एलान होने वाला है। चुनाव आयोग आग बिहार चुनाव की तारीखों का एलान कर देगा और इसके साथ ही बिहार में आज से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि देश में कोरोनावायरस महामारी के दौर में यह पहला बड़ा चुनाव होगा। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी की वजह से कई विपक्षी पार्टियां लगातार कई महीनों से चुनाव टालने की बात कह रही थीं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की प्रमुख विरोधी पार्टी आरजेडी ने जुलाई में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव टालने का आग्रह किया था। आरजेडी ने कहा था कि कोविड-19 के संक्रमण के डर के दौरान इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना खतरे भरा हो सकता है।

गौरतलब है कि 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव अक्टूबर के मध्य में कराए जाएंगे। वहीं, इस बात की भी संभावना है कि चुनाव कई चरण में होंगे। चुनाव आयोग कोरोना काल में बिहार में चुनाव कराने को लेकर पहले ही अपनी गाइडलाइन जारी कर चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इन गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करना होगा। चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन के मुताबिक, विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ ऑनलाइन नामांकन भरने होंगे तो वहीं और भी कई नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

चुनाव प्रचार के दौरान डोर-टू-डोर कैंपन में अधिकतम पांच लोगों की इजाजत होगी। रोड शो के दौरान एक काफिले में 10 की जगह पांच गाड़ियों की टुकड़ियां बनानी होंगी (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर, यदि कोई हो)। वाहनों के काफिले के दो सेटों के बीच 100 मीटर के अंतराल की जगह आधा घंटे का अंतर होना चाहिए। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कोविड-19 गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करते हुए रैली और सार्वजनिक सभाओं की इजाजत दी गई है। जिला चुनाव अधिकारी को सार्वजनिक सभाओं के लिए मैदान की एडवांस में प्रवेश और निकासी मार्ग के साथ पहचान करनी होगा। इन सभी मैदानों में जिला चुनाव अधिकारी की तरफ यहां शामिल होने आने वाले लोगों के लिए एडवांस में सोशल डिस्टेंसिंग मार्क करना होगा।

नोडल हेल्थ ऑफिसर को भी इसमें शामिल करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि सभी जिलों में कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन्स का पालन किया जा रहा है। जिला चुनाव अधिकारी और डीएसपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से तय लोगों से उस सार्वजनिक सभी में शामिल न हो। इसके साथ ही, चुनाव आयोग ने कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए चुनाव के दौरान कुछ खास सावधानियां बरतने को कहा है। गाइडलाइन्स में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा।

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