सोशल मीडिया पर 144, एक गलत पोस्ट और आप पहुंच जाएंगे जेल : एसडीओ
सिटी पोस्ट लाइव, रामगढ़: सोशल मीडिया पर आपका एक गलत पोस्ट आपको सीधे जेल की हवा खिला सकता है। जिले में सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस संबंध में एसडीओ अनंत कुमार के द्वारा निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। एसडीओ के द्वारा जारी किए गए निषेधाज्ञा में स्पष्ट तौर पर कहा गया है, कि सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर लगातार अफवाह है फैलाई जा रही है। इसके अलावा सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए भी सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट कर रहे हैं। एसडीओ अनंत कुमार ने बताया कि कोविड-19 के प्रसार की संभावना को देखते हुए पूरे राज्य में लॉक डाउन की घोषणा की गई है। सोशल मिडिया यूजर्स द्वारा कोरोना को लेकर वाट्सएप, फेसबुक, यू-ट्यूब, ट्विटर के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है।
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आपत्तिजनक पोस्ट, साम्प्रदायिक, धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट से साम्प्रदायिक तनाव, धार्मिक तनाव एवं विधि-व्यवस्था बिगड़ने की सम्भावना बनी हुई है। जिसपर प्रतिबंध लगाना अतिआवश्यक प्रतीत होता है। इसे देखते हुए दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए रामगढ़ जिला क्षेत्रांन्तर्गत निम्न निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। एसडीओ ने बताया कि जो भी व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं उसमें सिर्फ ग्रुप एडमिन ही मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सदस्य को मैसेज सेंड करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
किसी भी प्रकार का भय का माहौल जैसे खाद्य सामग्री की कमी, दवा की कमी, हैडवाश, सेनेटाईजर की कमी कोरोना वाईरस से पीड़ित व्यक्ति की गलत सूचना आदि के बारे में जिले के अन्दर अनावश्यक प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह निषेधाज्ञा जिले में स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगी।
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