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चियांकी हवाई अड्डा परिसर में खुले स्थान पर पशुचारा की हो रही बिक्री

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चियांकी हवाई अड्डा परिसर में खुले स्थान पर पशुचारा की हो रही बिक्री

सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: पलामू में मानव जीवन की रक्षा से लेकर, पशुओं की सुरक्षा व खानपान को लेकर प्रशासन की ओर अब पशु चारा एवं दाना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार से जुट गयी है। पशुचारा एवं दाना की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर एक कोषांग का गठन किया गया है। उपायुक्त डॉॅ शांतनु कुमार अग्रहरि ने दाना की बिक्री के लिए जिला मुख्यालय एवं प्रखंडो में 18 स्थान चिन्हित किये गये हैं। सभी स्थान खुला मैदान में है, ताकि सामाजिक दूरियां मेंटेन किया जा सका। साथ ही कौन चारा विक्रेता किस प्रखंड के किस स्थल पर पशुचारा एवं दाना की विक्री करेंगे, इसके लिए स्थल के साथ विक्रेताओं का नाम जारी किया गया है।
मेदिनीनगर के चियांकी हवाई अड्डा परिसर में पशुचारा की विक्री की जा रही है। मेदिनीनगर में चियांकी हवाई अड्डा परिसर को ही पशुचारा एवं दाना के लिए खुला स्थल चयनित किया गया है। यहां जिला गव्य विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार एवं मजिस्ट्रेट वेटनरी सर्जन डॉ. आरपी राम की देखरेख में पशु चारा की बिक्री की जा रही है। वहीं प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पशुचारा एवं दाना के लिए स्थल का चयन किया गया है, जहां उचित मूल्य पर पशुचारा एवं दाना की विक्री की जा रही है। पशु चारा की बिक्री के दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा है।
सभी विक्रेताओं को चिन्हित मैदान से ही बेचने की अनुमति दी गयी है। वे अपने दुकान से बिक्री नहीं करेंगे। बिक्री दर तालिका भी लगाना होगा। बिक्री का समय अपराहन् 1 बजे से 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। बिक्री केन्द्र पर सभी ग्राहक एवं विक्रेता के बीच 1-1.5 मीटर की सामाजिक दूरी बनाना होगा। ढुलाई हेतु अनुमति प्राप्त वाहन लगातार मांग के हिसाब से ढुलाई अनवरत करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि चारा की कमी नहीं हो। सभी थोक व खुदरा व्यापारियों को निदेश दिया गया है कि वे पूरी तत्परता एवं लगन से कार्य करेंगे। विक्रेता विक्री केन्द्र पर सैनेटाइजर और मास्क लगाकर विक्री कर रहे हैं। यदि विपदा की स्थिति में उनके द्वारा किसी भी स्तर पर कोताही अथवा शिथिलता बरतने की सुस्पष्ट सूचना प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

 

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