गिरिडीह शहर के 16 लोगों पर चलेगा दंगा का मुकदमा
सिटी पोस्ट लाइव, गिरिडीह: गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र में 16 आरोपितों के खिलाफ दंगा भड़काने के मामला चलाने की अनुमति राज्य सरकार से मांगी गई है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इस संबंध में राज्य के कारा सह आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव को भेजे गये अनुशंसित पत्र में कहा है कि सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। दंगे में शामिल होने के सबूत भी उपलब्ध हैं। केस डायरी में अनुसंधानकर्ता की रिपोर्ट के सबूत के आधार पर अभियोजन की स्वीकृति की अनुसंशा की गई है। जिनलोगों के खिलाफ डीसी ने सरकार से अभियोजन स्वीकृति के आदेश की मांग की है उनमें मो.डब्लू, मो.रॉकी खान, दानिश, मो.लाडला उर्फ ठेला, सुशील कुमार भदानी, मो.रॉकी, मो.फैयाज, मो. रईस, विक्की, मो.पिटू, सनी कुरैशी, मो.फैजल, विक्की कुरैशी, मो.मेहताब, टिकू और समीर शामिल हैं। सभी न्यायालय से जमानत पर हैं। इन सभी के खिलाफ न्यायालय संज्ञान और आरोप गठन तभी कर सकता है जब सरकार यह मुकदमा चलाने की अनुमति दे। नगर थाना के एएसआई राधेश्याम पांडेय ने डीसी से इस मामले में केस के दस्तावेजों के साथ आवेदन देकर अभियोजन स्वीकृति की मांग की थी। घटना नगर थाना क्षेत्र के बड़ा चौक की है, जहां 15 नवंबर 2013 को मुहर्रम पर्व पर जुलूस बड़ा चौक पहुंचा। जुलूस में शामिल लोग पटाखे छोड़ने लगे और आग की लपटों से अखाड़ा खेलने लगे। पटाखों और आग से जानमाल की क्षति हो सकती थी। लगातार मना करने के बावजूद उपद्रवी नहीं मान रहे थे। इससे दो समुदपाय विशेष के लोगों के बीच तनाव हो गया। दंगाइयों को समझाने से नहीं मानने पर और स्थिति आनियत्रिंत होने पर पुलिस ने 13 सेलेग्रेंट अश्रु गैस छोड़े। दंगाइयों ने पुलिस बल को टारगेट कर पत्थरबाजी की और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की नीयत से एक दूसरे के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। पत्थरबाजी से तीन पुलिसवाले जख्मी हो गए थे, जिनमें डीएसपी के अलावा एसआई खंतर हरिजन और जवान अब्दुल शामिल थे। इस मामले में पुलिस ने 20 नामजदों को आरोपी बनाया था। 50 अन्य अज्ञात के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की थी। सभी नामजद की संलिप्तता पुलिस ने अनुसंधान में पाई है। कई नामजद आरोपितों ने अब तक न्यायालय से जमानत भी नहीं ली है।
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