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18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करवाना कानूनी अपराध

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18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करवाना कानूनी अपराध

सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: बाल विवाह कानू अपराध  नी अपराध है । 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करवाना कानूनी अपराध है । उक्त बातें एडीजे प्रेम नाथ पांडेय ने कहीं। वे गुरुवार को चैनपुर प्रखंड के चांदो में चलंत लोक अदालत सह  विधिक जागरूकता शिविर में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निवारण अधिनियम का उल्लंघन करने पर 15 दिन का सामान्य कारावास या 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह अपराध की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को दे । संबंधित अधिकारी बाल विवाह रोकने के लिए संबंधित पक्षकारों को अधिकारिक आदेश की जानकारी देता है।

 

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