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झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स के डॉक्टर के स्थानांतरण पर लगाया रोक

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झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स के डॉक्टर के स्थानांतरण पर लगाया रोक

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के नॉन टीचिंग डॉक्टर के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनंत विजय सिंह की अदालत ने डॉ. कांति सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। डॉ. कांति सिंह ने स्थानांतरण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था।

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