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तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में 11 आरोपितों पर नहीं चलेगा हत्या का मुकदमा

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तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में 11 आरोपितों पर नहीं चलेगा हत्या का मुकदमा

सिटी पोस्ट लाइव, सरायकेला: झारखंड के तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में नया मोड़ आ गया है।तबरेज अंसारी की मारपीट के बाद मौत मामले में आरोपियों के खिलाफ अब हत्‍या का मुकदमा (धारा 302) नहीं चलेगा। सरायकेला के एसपी कार्तिक एस ने सभी 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप हटाए जाने को लेकर कहा है कि डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तबरेज की मौत का कारण दिल का दौरा (कार्डिएक अरेस्ट) और फ्रैक्चर बताया है। एसपी ने बताया कि अब आरोपियों पर हत्‍या के बदले गैरइरादतन हत्या की धारा लगाई जा रही है लेकिन इसके तहत भी सजा का प्रावधान उसी समान है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने डॉक्‍टरों की टीम से रिओप‍नियन लिया, जिसमें ह्दयाघात को ही उसकी मौत की वजह बताई गई है। सिर में लगी चोट को डॉक्‍टरों ने बहुत गंभीर नहीं माना और इसकी वहज से तबरेज अंसारी की मौत से इनकार किया है। एसपी कार्तिक एस ने बताया कि तबरेज अंसारी की मौत मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 11 आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान पूरा कर जांच प्रतिवेदन अदालत को समर्पित कर दिया गया है। बिसरा रिपोर्ट के आधार पर अब डॉक्‍टरों ने तबरेज अंसारी की मौत की वजह कार्डियक अरेस्‍ट बताया है। ऐसे में 302 हटाकर सेक्‍शन 304 आरोपियों के ऊपर लगाया गया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला नहीं चलेगा। उल्लेखनीय है कि 17 जून को झारखंड के सरायकेला में बाइक चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी (22) को  भीड़ ने बुरी तरह पिटाई कर दी थी। बाद में इलाज के दौरान अस्‍पताल में उसकी मौत हो गई थी। मॉब लिंचिंग के इस मामले ने तब देश-दुनिया में खासा तूल पकड़ा था। कहा गया था कि तबरेज अंसारी को घंटों पीटा गया और उसे जबरन ‘जय श्रीराम’ के नारे लगवाए गए।

झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा मामला

एसपी ने बताया कि तबरेज अंसारी की मौत मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट को भी आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोपों को हटाने की जानकारी दी गई है। इधर तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग मामले की चार्जशीट को लेकर विवाद भी सामने आ रहा है। पुलिस ने कहा कि कुल 11 लोगों के खिलाफ हत्या की बजाय गैरइरादन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

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