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विधिक जागरुकता शिविर में फास्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप योजना की जानकारी दी

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विधिक जागरुकता शिविर में फास्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप योजना की जानकारी दी

सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को गणेशलाल अग्रवाल उच्च विद्यालय में विधिक जागरुकता शिविर में ग्रामीणों को कई कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। संचालन पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने किया। मंगलवार को शिविर की अध्यक्षता करते प्राधिकरण के सचिव प्रफुल्ल कुमार ने फास्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप योजना की जानकारी देते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में रहने वाले ऐसे बच्चे, जो अनाथ हैं, जिनके माता-पिता जेल में हैं या फिर वे बच्चे जिनके माता-पिता गंभीर रोग से ग्रसित हैं, ऐसे परिवारों की वार्षिक आमदनी 75 हजार से कम है तो सरकार की ओर से ऐेसे बच्चों को पोषण, शिक्षा एवं विकास के लिए दो हजार रुपये प्रतिमाह अधिकतम तीन वर्ष तक देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जो इसकी पात्रता रखते हैं वो स्पॉन्सरशिप के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य बाल देखभाल संस्थान में रहने वाले बच्चों को परिवार की देखरेख में रखा जा सकता है। न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सुलभ न्याय दिलाना है। 

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