सिविल सर्जन ने जारी किया 10 अल्ट्रासाउंड सेंटर को बंद करने का आदेश
सिटी पोस्ट लाइव, गढ़वा: डीसी हर्ष मंगला के निर्देश पर गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने गढ़वा जिले में 10 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को बंद करने का आदेश जारी किया है। सिविल सर्जन डॉ. एनके रजक ने विभाग को संबंधित सभी सेंटर को बंद करने का आदेश जारी किया है। डीसी ने गढ़वा जिले में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत निबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटर से संबंधित संचिका के अवलोकन के दौरान पाया कि निबंधन की अवधि समाप्त होने व नवीकरण नहीं कराने के बाद भी सेंटर का संचालन किया जा रहा है। जो अवैध है तथा एक्ट का उल्लंघन है। डीसी ने इस तरह अवैध रूप से संचालित दस सेंटरों को बंद करने का निर्देश दिया था। सिविल सर्जन ने संबंधित 10 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को पत्र लिखकर उन्हें अपने अपने सेंटर को बंद करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों के प्रबंधक एवं चिकित्सक जो मानक योग्यता रखते हैं, वैसे सेंटर प्रबंधक एवं चिकित्सकों को एक सप्ताह के भीतर नवीकरण के लिये विहित प्रपत्र में आवेदन उनके कार्यालय में जमा का निर्देश दिया है। सीएस ने संचालकों को अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालन के लिए योग्य चिकित्सक नहीं होने की स्थिति में सेंटर को बंद कर कार्यालय में सूचित करने का निर्देश दिया है। साथ ही निर्धारित समय में सेंटर बंद कर सूचित नहीं करने पर संस्थान के संचालक एवं चिकित्सक पर पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जिन अल्ट्रासाउंड सेंटरों को बंद करने का जारी हुआ आदेश
सीएस डट. एनके रजक ने अल्ट्रासाउंड सेंटर का ससमय नवीकरण नहीं होने के आरोप में 10 अल्ट्रासाउंड सेंटर को बंद करने का आदेश दिया है। इसमें मोनू अल्ट्रासाउंड सेंटर ब्लॉक रोड मझिआंव, ट्रस्ट जोन हॉस्पिटल कचहरी रोड गढ़वा, आरोग्यम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गढ़वा, अल्ट्रासाउंड सेंटर कांडी, पान कुंवर एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर श्री बंशीधर नगर, दिव्या अल्ट्रासाउंड सेंटर टाउन हॉल गढ़वा, निता अल्ट्रासाउंड सेंटर सहिजना मोड़ गढ़वा, मां वैष्णवी अल्ट्रासाउंड सेंटर कचहरी रोड गढ़वा, जायसवाल नर्सिंग होम कचहरी रोड गढ़वा एवं अवध सहोदरी अल्ट्रासाउंड सेंटर गढ़वा के नाम शामिल हैं।
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