कैदी न0 10518 बलात्कारी राजबल्लभ यादव की विधानसभा सदस्यता रद्द
सिटी पोस्ट लाइव : नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सजा काट रहे राजद के निलंबित विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन बुद्धवार को विधानसभा द्वारा जारी कर दिया गया. इसके साथ हीं घृणित अपराध के दोषी, कुकर्मी राजबल्लभ यादव की राजनीतिक सफर का भी अंत हो गया.
वैद्धानिक रूप से 21 दिसंबर को एमएलए एमपी कोर्ट के जज परशुराम सिंह यादव द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के साथ हीं राजबल्लभ यादव की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी. इस फैसले के साथ हीं नवादा विधानसभा की सीट पर लोकसभा चुनावो के साथ हीं चुनाव होने की संभावनाऐं प्रबल हो गई है. बता दें 9 फरवरी 2016 को राजबल्लभ यादव ने एक नाबालिग लड़की को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.
इसी मामले में राजबल्लभ यादव को आईपीसी की धारा 376 एवं पॉक्सो की धारा 4 व 8 के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं अभियुक्त सुलेखा देवी एवं राधा देवी को आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए व आईपीसी की धारा 109ए 120बी एवं 376 के तहत तथा इमोरल ट्रेफिक एक्ट के तहत धारा 4 एवं 5 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 8 के तहत दोषी करार दिया गया था. उम्रकैद की सजा मिलने के बाद राजबल्लभ को पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है. उसे कैदी नंबर 10518 का बिल्ला दिया गया है.
Comments are closed.