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दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी पादरी को तीन वर्ष की जेल

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दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी पादरी को तीन वर्ष की जेल

सिटी पोस्ट लाइव, बोकारो: पोक्सो कोर्ट, बोकारो के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी पास्टर (पादरी) सुलेमान टोपनो को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी। जरीडीह थाना कांड संख्या- 47-18 से उद्भुत पोक्सो कांड संख्या- 36-18 के तहत दर्ज मामले में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे पोक्सो की धारा 8 एवं 12 के अधीन उक्त सजा सुनायी। प्रत्येक धारा के लिये तीन-तीन वर्ष के कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मिली। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मामले के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बताया कि जुर्माना की कुल राशि 20 हया राशि पीड़िता को दी जायेगी। अभियोजन के विशेष अनुरोध पर पीड़िता को डालसा की ओर से भी मुआवजे का प्रावधान किया गया है। घटना 19 मार्च, 2018 की थी। 17 वर्षीय पीड़िता साढ़े चार बजे अपने घर में अकेली थी। अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। उसी समय चर्च का रहने वाले पास्टर (पादरी) सुलेमान ने पीड़िता के साथ कुकर्म की कोशिश की। किसी तरह पीड़िता ने खुद को मुक्त किया और चिल्लाना शुरू किया। उसने अपने पड़ोसियों काे इसकी जानकीरी दी। गांव वालों ने मामले को पंचायत में हल कर लिये जाने का आश्वासन दिया, लेकिन वहां अंततः कुछ नहीं हुआ और बाद में पीड़िता ने कानून की शरण ली।

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