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पारा शिक्षकों की जमानत पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने मांगी केस डायरी

इस मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी

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पारा शिक्षकों की जमानत पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने मांगी केस डायरी

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: जेल में बंद सात पारा शिक्षकों की जमानत याचिका पर आज बुधवार को रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने केस डायरी की मांग की। कहा, अगली सुनवाई के दौरान इसे कोर्ट को उपलब्ध कराई जाये। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की अगली तिथि 11 दिसंबर तय की। सात पारा शिक्षक नेताओं संजय कुमार दुबे, हृषिकेश पाठक, प्रद्युमन कुमार सिंह, बजरंग प्रसाद साहू, प्रमोद कुमार महतो, मोहन कुमार मंडल और विकास कुमार यादव की ओर से मंगलवार को जमानत याचिका दाखिल की गई थी। पूर्व में इनकी जमानत याचिका न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत से खारिज कर दी थी। इसके बाद इनलोगों की ओर से प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई है।

15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस समारोह में किया था हंगामा
15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस था। सरकार ने राजधानी रांची में राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया था। इस दौरान अपनी सेवा स्थायी करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों ने राजकीय समारोह में हंगामा किया था। जब मुख्यमंत्री रघुवर दास का भाषण चल रहा था, उसी बीच उनलोगों ने काले झंडे दिखाये थे, कुर्सियां तोड़ी थी, पत्थरबाजी की थी। इसके बाद पुलिस ने उनलोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इन पारा शिक्षकों पर नाजायज मजमा लगाने (धारा 144), मारपीट करने (धारा 323), कानून हाथ में लेने (341), सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने (337ए, 338), हत्या की कोशिश (307), सरकारी काम में बाधा पहुंचाने (353) की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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