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बच्ची के अपरहण, दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी एक आरोपी को फांसी की सजा

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बच्ची के अपरहण, दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी एक आरोपी को फांसी की सजा
सिटी पोस्ट लाइव : झारखंड में दुमका की एक सत्र अदालत नेगुरुवार को तीन साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर लाश छिपाने  से संबंधित एक मामले में दोषी पाकर एक आरोपी को मृत्यु दंड (फांसी) की सजा सुनायी। दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश कमल नयन पांडेय की अदालत ने पॉक्सो केश संख्या-01/2017 तथा सरैयाहाट थाना कांड संख्या-02/017 में रोहित राय को तीन साल की एक बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के बाद हत्या कराने के आरोप में दोषी पाकर भादवि की धारा 302 के तहत मृत्यु पर्यन्त फांसी के फंदे पर लकटाने के साथ पांच हजार रूपया जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने भादवि की धारा 364 के तहत आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रूपया जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने भादवि की धारा 376 के तहत आरोपी को दोषी पाकर आजीवन सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रूपया जुर्माना अदा करने तथा जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी। भादवि की धारा 201 के तहत सात साल सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रूपया जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। इसके साथ ही न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 04 के तहत आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रूपया जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाऐं साथ-साथ चलेगी। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दिनेश कुमार ओझा और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सिकन्दर मंडल ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया। मामले में सरकार की ओर से न्यायालय में 11 गवाह पेश किये गये। अपर लोक अभियोजक  ने बताया में जिले के सरैयाहाट थाना में 02 जनवरी 2017 में तीन वर्षीय बच्ची की मां की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोपी रोहित राय के विरूद्ध सूचक की तीन वर्षीय बच्ची को घर के बाहर खेलते समय जबरन गांव से बाहर डंगाल में ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद गला दबा कर हत्या कर लाश को छिपाने की नियत से अरहर की खेत में फेंक कर भाग जाने का आरोप लगाया गया है।

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