RBI ने धोखाधड़ी मामले में इन तीन बैंक पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना
इन तीन बैकों की लिस्ट में सबसे ऊपर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) है.
RBI ने धोखाधड़ी मामले में इन तीन बैंक पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना
सिटी पोस्ट लाइव : रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने धोखाधड़ी को पकड़ने में देरी और समय पर इसके बारे में जानकारी नहीं देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इन तीन बैकों की लिस्ट में सबसे ऊपर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) है. इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) और बैंक आफ महाराष्ट्र (बीओएम) है. आरबीआई ने इन तीनों बैकों पर एक एक करोड़ रुपए की धनराशि का जुर्माना लगाया है.
बता दें आरबीआई ने इन तीनों बैकों पर जुर्माना लगाते हुए तीन अलग अलग विज्ञप्तियां जारी की है. जिसमें उसने यूबीआई, बीओआई तथा बीओएम प्रत्येक पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. गौरतलब है कि इससे पहले हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में बदलाव किए है. केंद्रीय बैंक द्वारा 2,000 रुपये, 200 रुपये और अन्य कम मूल्य की मुद्रा पेश किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है. साल 2016 के नवंबर में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 200 रुपये और 2,000 रुपये के नोट पेश किए.इसके अलावा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये छोटे नोट पेश किए थे. रिजर्व बैंक के देश भर में कार्यालयों या मनोनीत बैंक शाखाओं में कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं. नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है.
यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू में आ गए हैं. रिजर्व बैंक ने कहा, ‘साथ ही 50 रुपये और उससे ज्यादा मूल्य के नोट के मामले में पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिए नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में बदलाव किए गए हैं.
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