उन्नाव बलात्कार मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी को आदेश दिया है कि बिना समय गंवाए आरोपी विधायक को गिरफ्तार किया जाये। मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखे पत्र पर यह आदेश दिया है। इससे पहले अदालत ने इस पत्र का संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील करके इस मामले पर सुनवाई शुरू की थी। राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि विधायक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अदालत को सूचित किया गया कि इस मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ली है। इस पर अदालत ने सीबीआई को कानून के मुताबिक सख्ती से जांच करने और बलात्कार के इस मामले में जमानत पाए अन्य आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने सीबीआई को दो मई, 2018 को सुबह दस बजे तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। इस मामले में अब दो मई को आगे सुनवाई होगी।
Comments are closed.