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डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव दोषी करार, 24 अन्य आरोपियों को किया बरी

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सिटी पोस्ट लाइव : चारा घोटाले से जुड़ी सबसे बड़ी रांची से सामने आई है. जहां डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं. 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले में CBI स्‍पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है. विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मामले में छह महिलाओं समेत 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. दोषी करार दिए जाने के बाद सजा पर बिंदुवार बहस चल रही है. कोर्ट ने 34 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद यादव सहित 41 आरोपियों की सजा पर फैसला 21 फरवरी को आएगा.

 लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के बाद आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्धीकी ने कहा है इस फैसले से उन्हें बहुत अफसोस है. उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले में उपर की अदालत में जाएगी. लालू प्रसाद के वकील ने कोर्ट से गुजारिश की है कि लालू प्रसाद जो लगातार अस्वस्थ हैं. उन्हें होटवार जेल भेजने के बजाए रांची के रिम्स में भेजा जाय. लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार की इस अपील पर कोर्ट 2 बजे के बाद फैसला सुनाएगी. दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी. इस दिन लालू प्रसाद को कोर्ट में मौजूद रहना होगा.

बता दें लगभग 23 साल पुराना यह मामला 1990 से 1995 के बीच झारखंड के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है जो कि चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है. इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 अगस्त 2021 को ही बहस पूरी कर ली गई थी, जिसमें कुल 575 गवाहों का बयान लिया गया था.‌ जबकि बचाव पक्ष की ओर से लालू प्रसाद समेत 110 आरोपियों की ओर से 29 जनवरी को बहस पूरी की गई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार की मानें तो चारा घोटाले के कुल 4 मामलों में लालू प्रसाद को सजा हो चुकी है, जिसमें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी को दो मामले हैं, जबकि देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है.

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